November 9, 2024 12:13 am

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक गुरुवार तक बढ़ा दी है ।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण रोकने को कहा क्योंकि मामले पर सुनवाई चल रही थी। 

वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया ।

मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए मंगलवार को उच्च न्यायालय का रुख किया।

समिति के वकील ने मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर के समक्ष मामले की शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश बुधवार को समाप्त हो रहा है, इसलिए इसकी तत्काल आवश्यकता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने के निर्देश देने वाले जिला अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की।

मुख्य न्यायाधीश दिवाकर ने एक एएसआई अधिकारी से कहा, “चूंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे आज शाम 5 बजे तक था, अगर आपकी कोई टीम मौके पर मौजूद है, तो उन्हें अभी सर्वेक्षण न करने के लिए कहें क्योंकि सुनवाई चल रही है।”

प्रतिवादी (हिंदू पक्ष) के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि राम मंदिर मामले में, एएसआई द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और इसे उच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार किया था।

मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है और जिला अदालत में हिंदू वादियों ने यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की थी कि क्या उसी स्थान पर पहले कोई मंदिर मौजूद था। वाराणसी जिला अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो जमीन भेदने वाले रडार और उत्खनन जैसी तकनीकों का उपयोग करके सर्वेक्षण किया जाए।

एएसआई अधिकारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि टीम सर्वेक्षण के दौरान किसी भी संरचना या उसके हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाएगी या ध्वस्त नहीं करेगी। गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी.. 

Sanskar Ujala
Author: Sanskar Ujala

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