सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. अब संजय मिश्रा 15 सितंबर तक पद पर रहेंगे. इससे पहले SC ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने को गलत ठहराया था. तब कहा गया था कि मिश्रा सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED निदेशक के पद पर रह सकते हैं.
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए SC ने मंजूरी दे दी है. संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला ‘राष्ट्र हित’ में लिया जा रहा है.
सरकार ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था. लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा.
एक्सटेंशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी उठाए. उन्होंने पूछा कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ एस के मिश्रा को क्यों दी गई है. कोर्ट ने कहा कि इससे ऐसा संदेश जाता है कि ईडी के बाकी अफसर अक्षम हैं. इससे बाकी अफसर हताश भी हो सकते हैं.
केंद्र ने दी थी FATF रिव्यू की दलील
एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे FATF रिव्यू की दलील दी गई थी. बता दें कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है. यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण को रोकने के लिए बनाया गया है. इसमें भारत समेत दूसरे 200 देश शामिल हैं. रिव्यू के बाद ये संस्था रेटिंग जारी करती है.